पंजाब सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, अब प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए NOC की जरूरत नहीं

पंजाब में अब प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी है. इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. राज्यपाल ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024 को मंजूरी दे दी है. इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा ने विधेयक को 3 सितंबर को पारित किया था. आज राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है. सीएम ने कहा कि संशोधन का मकसद छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना है. साथ ही अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम जनता को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाना है. इसमें अपराधियों को सजा और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. इसका उद्देश्य आम आदमी के कल्याण को सुनिश्चित करना है.

रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं

उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसके पास 31 जुलाई 2024 तक अवैध कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज है, उसको जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी.

नए कानून से उन लोगों को राहत मिलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कॉलोनाइजर अवैध तरीके से पैसे कमाते थे. उनकी करतूतों का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं. पिछली सरकारों के खराब शासन के दौरान अवैध कॉलोनियों में वृद्धि हुई थी. इसकी वजह ये है कि पहले अवैध कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दिया गया था.

उन्होंने कहा कि अब नए कानून से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने गलती से मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगा दी थी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण वे मुश्किलों में फंस गए.

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