दिल्ली हाई कोर्ट भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया। अदालत ने थरूर को सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 28 अप्रैल के लिए निर्धारित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने थरूर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए माफी और 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की।
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तिरुवनहतपुरम में साइबर पुलिस ने 15 अप्रैल को मामला दर्ज किया था, लेकिन इसका विवरण आज ही सामने आया। पुलिस के अनुसार, थरूर के खिलाफ मामला भाजपा नेता जेआर पद्मकुमार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस नेता पर एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर के खिलाफ गलत अभियान चलाने का आरोप लगाया था। इस बीच, चुनाव आयोग (ईसी) भी हरकत में आया और कांग्रेस उम्मीदवार थरूर को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में नैतिक आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन में असत्यापित आरोप न लगाएं।
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यह चेतावनी उस शिकायत के जवाब में आई है जो भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि थरूर ने उसके उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को बदनाम करने के लिए झूठे बयान दिए। थरूर और चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें थरूर विजयी रहे।