मिजोरम के कोलासिब जिले की एक त्वरित अदालत ने मणिपुर के चुराचांदपुर निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश आर वनलालेना की अदालत ने शुक्रवार को चुराचांदपुर के सैकोट इलाके के निवासी सेखोलेन कोंगसाई को दोषी ठहराया और 1.74 किलोग्राम हेरोइन रखने के जुर्म में उसे 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि खोंगसाई पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में खोंगसाई के साथ गिरफ्तार किए गए तीन सह-आरोपियों को बरी कर दिया।
खोंगसाई और तीन अन्य को कोलासिब जिला पुलिस ने 21 अगस्त 2023 को कोलासिब शहर के पास थिंगडॉल गांव में मणिपुर से एक अपंजीकृत कार में हेरोइन ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
प्रारम्भ में उसके पास 1.64 किलोग्राम हेरोइन पाई गई।