दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को निजी वकील की नियुक्ति पर चर्चा के सीमित उद्देश्य के लिए अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। वर्तमान में दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा के कानूनी सहायता सलाहकार हैं।
इसे भी पढ़ें: 26/11 Mumbai terror attack case: तिहाड़ जेल में बंद तहव्वुर राणा घरवालों से करना चाहता है बात, कर दी निजी वकील की मांग
इससे पहले, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने राणा के अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बातचीत करने के आवेदन का विरोध किया था। राणा कथित तौर पर 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, जो एक अमेरिकी नागरिक है, का करीबी सहयोगी है। राणा को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था। 26 नवम्बर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केन्द्र पर हमला किया तथा समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुस आये। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में कुल 166 लोग मारे गये।