पुणे जिले में पशुपालन विभाग से संबंधित 15 एकड़ के सरकारी भूखंड को कथित तौर पर राज्य के नियमों का उल्लंघन करके बेचे जाने के मामले में महानिरीक्षक पंजीकरण (आईजीआर) ने एक अधिकारी को निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ के तथावडे में स्थित जमीन को गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद 33 करोड़ रुपये में बेच दिया गया।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। आईजीआर ने हवेली नंबर 17 के वरिष्ठ लिपिक और प्रभारी उप-रजिस्ट्रार (श्रेणी II) विद्या शंकर बाडे (सांगले) को निलंबित कर दिया। पंजीकरण और स्टांप के उप महानिरीक्षक और जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई संयुक्त जांच में पाया गया कि बाडे ने हस्तांतरण पर स्पष्ट प्रतिबंधों के बावजूद बिक्री विलेख पंजीकृत किया था।

