Tuesday, December 2, 2025
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SC में तमिलनाडु का बड़ा कदम: करूर भगदड़ मामले में CBI जांच पर उठाए सवाल, SIT की मांग

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस-भारत संबंध केवल राजनयिक प्रोटोकॉल और व्यापार समझौतों का एक मानक सेट नहीं है, यह इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैहमारा द्विपक्षीय संबंध आपसी समझ, साझेदारी और वैश्विक मामलों के साझा दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय कानून, कानून के शासन और एक-दूसरे के हितों को ध्यान में रखने की क्षमता पर आधारित प्रणाली की गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिका है। यह हमारे संबंधों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हमें अपने भारतीय मित्रों के ऐतिहासिक विकास के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर गर्व है। हम आजकल हमारे देश के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण रुख के लिए भारत के बहुत आभारी हैं।

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तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 13 अक्टूबर को दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसमें करूर भगदड़ की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने का निर्देश दिया गया था। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य का अपना विशेष जाँच दल (एसआईटी) निष्पक्ष जाँच करने में पूरी तरह सक्षम है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में, गृह विभाग ने तर्क दिया कि जाँच को केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करने का आदेश “राज्य का पक्ष सुने बिना” पारित किया गया था और यह स्वीकार्यता के प्रश्न पर निर्णय होने से पहले ही” रिट याचिका को अनुमति देने के समान था। इसमें यह भी अनुरोध किया गया कि न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन जांच आयोग का निलंबन हटाया जाए।

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