औरंगजेब के बारे में अपने विवादास्पद बयान को लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी पुलिस के सामने पेश हुए। पुलिस के सामने पेश होने के बाद अबू आज़मी ने कहा कि बयान दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मामला नहीं है। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मैंने अग्रिम जमानत ली थी। मुझे जमानत मिल गई है और मुझे 3 दिन के लिए आकर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं डरा हुआ हूं, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मामला दर्ज हो गया। मुझे आतंकवादी तक कहा गया, मुझे पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया।
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इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने संबंधी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। आजमी ने अर्जी में कहा कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष का अपमान करने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की गई थी, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक निलंबित आजमी को राहत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें 20,000 रुपये का जमानत मुचलका भरने का निर्देश दिया।
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अदालत ने आजमी को दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में तीन दिन (12, 13, 15 मार्च) के लिए आने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। पिछले सप्ताह दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में महानगर के मानखुर्द-शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मुगल बादशाह की प्रशंसा करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। आजमी के वकील मुबीन सोलकर ने अदालत के समक्ष कहा कि प्राथमिकी में उनके मुवक्किल के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है।