इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्णयों में, घायल व्यक्तियों की चोट का आवश्यक रूप से उल्लेख करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति अजय कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार यादव नामक एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुएकहा, “हमें यह देखकर दुख हुआ कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपने निर्णय में मृतक के शव पर लगी चोट का उल्लेख नहीं किया।”
अदालत ने कहा, “उच्च न्यायालय ने तीन मार्च, 2002 और तीन मार्च, 1982 को जारी सर्कुलर में न्यायिक अधिकारियों को निर्णयों में घायल व्यक्तियों की चोट का उल्लेख करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। हमें उम्मीद और विश्वास है कि सभी न्यायिक अधिकारी उक्त परिपत्र का अनुपालन करेंगे।

