दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में सीईओ और अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ खान पर साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) दिग विनय सिंह ने अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम के खिलाफ साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। अन्य नौ आरोपियों पर अदालत ने साजिश के अपराध का आरोप लगाया है। उक्त अवधि के दौरान, इन नियुक्तियों के समय, आप विधायक 2016 में बोर्ड के अध्यक्ष थे।
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आरोप पर विस्तृत आदेश अभी अदालत द्वारा अपलोड किया जाना बाकी है। अदालत ने सभी आरोपियों, अमानतुल्लाह खान, महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीउल्लाह खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नार को आरोप पढ़कर सुनाए। किसी भी आरोपी ने न तो अपना दोष स्वीकार किया और न ही मुकदमे की मांग की। इसके बाद, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को 21, 22, 24 और 26 अगस्त को सूचीबद्ध किया।
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सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2022 में आरोप पत्र दायर किया था। आप और अन्य आरोपी इस घटना के सिलसिले में जमानत पर थे। आरोप है कि आप विधायक के अध्यक्ष पद पर कार्यकाल के दौरान उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया और नियमों का पालन नहीं किया गया।