आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक मेडिकल कॉलेज के चार कर्मचारियों को छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा 11 जुलाई को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में विज्ञान स्नातक (बीएससी एमएलटी) और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की लगभग 50 छात्राओं ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतों में, इन कर्मचारियों द्वारा लंबे समय तक बार-बार दुर्व्यवहार किये जाने का विवरण दिया गया है, जिसमें धमकी देना, अनुचित व्यवहार करना तथा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहना शामिल है।
आईसीसी की रिपोर्ट के आधार पर, रंगाराय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ए विष्णु वर्धन ने अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक एपीसीएस (सीसीए) नियम, 1991 के नियम 8(1) के तहत आरोपी को निलंबित कर दिया।
मेडिकल कॉलेज के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘इन चार कर्मचारियों को काकीनाडा में ही रहने को कहा गया है और बिना आधिकारिक अनुमति के उनके कहीं और जाने पर रोक लगा दी गई है तथा निलंबन के दौरान उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।’’
इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी और अधिकारियों को सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
काकीनाडा के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवराज पाटिल ने बताया, ‘‘सभी चार आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।