उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए उनके देश के नागरिकता प्रमाणपत्रों तथा नेपाली एवं भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को अनुमन्य किए जाने सहित कई फैसले किए।
यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि यूसीसी के तहत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था है लेकिन उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है जिसके मददेनजर इसमें संशोधन को मंजूरी दी गयी है।
उन्होंने बताया कि अब आधार कार्ड के अलावा नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिये नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन या रॉयल भूटान मिशन की ओर से जारी प्रमाणपत्र तथा तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।
एक अन्य फैसले में, बगोली ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित विधान परिसर के लिए रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में घोषित फ्रीज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए वहां छोटे मकानों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है।
उन्होंने बताया कि इसके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभ (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15फीसदी धनराशि को राज्य सरकार को देने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी।