उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बताया कि
अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने आरोपी बिल्ली मारकुंडी निवासी विनोद वैगा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि पांच सितंबर 2022 को चोपन थाना क्षेत्र के निवासी कमलेश कुमार गौड़ ने एक लिखित तहरीर के माध्यम से चोपन थाना पुलिस को सूचित किया कि उसका बड़ा भाई रविशंकर गौड़ 31 अगस्त 2022 को गौशाला की तरफ़ निकला था लेकिन लौट कर नहीं आया।
वादी मुकदमा ने पुलिस को बताया कि भाई का पता लगाने पर कुछ लोगों ने बताया कि वह विनोद बैगा निवासी बिल्ली मारकुंडी थाना चोपन के घर की तरफ़ जाते देखा गया था। वादी ने बताया कि दूसरे दिन उसके भाई का शव विनोद बैगा के घर के पास मिला।
पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी तथा पर्याप्त आधार मिलने पर अदालत में विनोद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।