ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार के मामले में शनिवार को 25 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी पास की एक दुकान से घर लौट रही थी, तभी व्यक्ति उसे जबरन अपने घर ले गया, उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और उसके साथ बलात्कार किया।
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था।
पीड़िता की मां द्वारा बैसिंगा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
यह घटना पिछले वर्ष नवंबर में हुई।
न्यायाधीश संतोष कुमार नायक की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया।