कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के 80 वर्षीय आरोपी की अधिक उम्र पर गौर करते हुए बुधवार को उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
अदालत ने आरोपी व्यक्ति की पांच महीने से ज्यादा की हिरासत का भी संज्ञान लिया, जिन्हें इस साल जून में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मुरुतिया पुलिस थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आरोपी की उम्र को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी।
आरोपी के लगभग 80 वर्षीय होने का हवाला देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है।
अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये के मुचलके और 10,000 रुपये के दो जमानतदार (जिनमें से एक स्थानीय होना चाहिए) पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।
न्यायमूर्ति घोष ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा तय की गई हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना नदिया जिले के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले के समर्थन में 16 गवाहों से जिरह करना चाहता है और इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

