पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें 9 मई, 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में ज़मानत दे दी। यह अशांति इस्लामाबाद में खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी, जब उनके समर्थकों ने कथित तौर पर दंगा और तोड़फोड़ की, जिसके कारण उनके और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की लहर दौड़ गई। मुख्य न्यायाधीश अफरीदी की अध्यक्षता वाली अदालत की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब भी शामिल थे, ने खान के वकील सलमान सफदर और पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी, जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उनकी विस्तृत दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
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खान की पीटीआई ने एक्स पर अपने पोस्ट में इमरान खान की जीत हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले की सराहना की, जबकि उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो को अब केवल एक मामले में ज़मानत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मामलों में इमरान खान को ज़मानत दे दी है, अब खान को जेल से बाहर आने के लिए बस एक और मामले (अल कादिर मामला) में ज़मानत की ज़रूरत है। जैसा कि बुखारी ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण, नवीनतम राहत के बावजूद खान को रिहा नहीं किया जाएगा।
अदालतों द्वारा पूर्व में खारिज की गई ज़मानत याचिकाएँ
72 वर्षीय खान ने 9 मई के दंगों से संबंधित मामलों में लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसमें लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला भी शामिल था, लेकिन नवंबर 2024 में इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने इसे लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) में चुनौती दी, लेकिन इस साल 24 जून को भी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, खान ने ज़मानत याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
खान अभी भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहेंगे
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अप्रैल 2022 में पद से हटाए जाने के बाद से अपने खिलाफ दर्ज कई अन्य मामलों का सामना कर रहे हैं। वह अगस्त 2023 से जेल में हैं और वर्तमान में 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं।