गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मुरादनगर के एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील के अनुसार, पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम की अदालत ने मुरादनगर के अकबर नामक व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अकबर को 1,10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि घटना पांच जुलाई, 2022 की है। पीड़िता की मां काम के सिलसिले में अलीगढ़ गई थी और उनके पति ड्यूटी पर थे, इसी बीच उनकी 17 वर्षीय बेटी अपने मंगेतर के साथ मंदिर गई थी और लौटते वक्त मंगेतर ने उसे एक मैरिज होम के पास छोड़ दिया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब लड़की घर जा रही थी तब आरोपी अकबर ने उसका पीछा किया और ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस गया, फिर उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया जिससे वह बेहोश हो गई।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अकबर ने घटना का वीडियो भी बनाया।पीड़िता ने होश में आने के बाद अपनी मां को आपबीती सुनाई जिसके बाद उसकी मां ने गाजियाबाद लौटकर सात जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।