जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने चूरू के पूर्व पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट और छह अन्य पुलिस अधिकारियों को राहत देते हुए, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह मुठभेड़ मामले में उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाने के निचली अदालत के निर्देश को पलट दिया है।
इस फैसले ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई मामले) अदालत के जुलाई 2024 के आदेश को उलट दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि 2017 की मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए जाए।
सिंह 24 जून 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी मौत के बाद, उसकी पत्नी राज कंवर सहित उसके परिवार ने आरोप लगाया कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी और सीबीआई जांच की मांग की थी।

