मुंबई – ठाणे की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश देशमुख ने शुक्रवार को आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। ठाणे निवासी आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपने को भी कहा गया है।
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसकी विधवा मां नाना नानी के घर रहने चली गई थीं, जहां उनका एक रिश्तेदार, आरोपी भी रहता था। आरोपी ने लड़की को आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। ये अत्याचार अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच हुए। लड़की ने एक बार अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया था, जब उसकी मां ने उसे आपत्तिजनक वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि झूठा मामला इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि आरोपी के परिवार और पीड़िता की मां के बीच संपत्ति का विवाद था। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को अविश्वसनीय पाते हुए इसे खारिज कर दिया।