दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजधानी के हिंदू कॉलेज से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पाठ्येतर गतिविधियों या खेल कोटा के तहत सीटों का विवरण मांगा।
एक लॉन टेनिस खिलाड़ी को सीट आवंटित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कॉलेज प्रशासन को 2025-26 के लिए कोटे के तहत एक सीट आरक्षित करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता रावत ने कॉलेज द्वारा पांच प्रतिशत पाठ्येतर गतिविधियां(ईसीए)/खेल कोटा लागू न करने को चुनौती दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश के लिए उक्त कोटा निर्धारित किया है।
सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता के वकील जीतेंद्र गुप्ता ने कहा कि कॉलेज द्वारा खेल कोटा संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कॉलेज में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर ईसीए/खेल कोटा के लिए कम से कम 47 सीटें आरक्षित करना आवश्यक है।
हालांकि, उन्होंने दलील दी कि कॉलेज द्वारा केवल 20 सीटें (ईसीए के लिए 10 और खेल कोटा के लिए 10) आरक्षित की गई थीं।
गुप्ता ने कहा कि इसके अलावा, खेल कोटे में आरक्षण केवल तीन खेलों – बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए है।