दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को लालकिला विस्फोट मामले में चार आरोपियों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) ने चारों आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से 15 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।
चारों आरोपियों में पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर और जम्मू-कश्मीर के शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वगाय और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद शामिल हैं।
अदालत परिसर में भारी सुरक्षा थी और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की टुकड़ी भी तैनात थी। अदालत की कार्यवाही के दौरान मीडियाकर्मियों को अंदर आने से रोक दिया गया।

