दिल्ली में शनिवार, 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, ताकि वाहन चालक अपने बकाया यातायात चालान का भुगतान कर सकें। इसका आयोजन दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और यह यातायात कानूनों के समझौता योग्य उल्लंघनों का शीघ्रता से और अधिकांश मामलों में कम लागत पर समाधान करने का अवसर प्रदान करता है। यह पहल राजधानी के सात न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी: पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज़ एवेन्यू, तीस हज़ारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी।
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कार्यवाही शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और 6 सितंबर को जारी एक बयान में, दिल्ली यातायात पुलिस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान और नोटिस के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी। लंबित चालान/नोटिस निपटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएँ।
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दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट ब्राउज़ करके या विभाग द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने चालान/नोटिस पहले ही डाउनलोड और प्रिंट कर लें। चालान डाउनलोड करने का विकल्प आज (8 सितंबर) सुबह 10 बजे उपलब्ध होगा, जिसमें प्रतिदिन 60,000 चालान डाउनलोड करने की सीमा होगी, यानी कुल 180,000 चालान। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे यथाशीघ्र अपने चालान डाउनलोड कर लें, ताकि सीमा समाप्त होने के बाद कोई चूक न हो।