दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा को 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में हुई तोड़फोड़ मामले में उनकी शिकायत पर दायर आरोपपत्र की एक प्रति प्रदान करें।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामले की जांच की निगरानी के लिए चड्ढा की याचिका के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया।
अदालत ने सुनवाई की तारीख सात अप्रैल तय की है।
दिल्ली पुलिस ने 24 दिसंबर, 2020 को दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ के संबंध में कोविड मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी।