मुंबई – दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की आत्महत्या मामले की जांच और आदित्य ठाकरे को हिरासत में लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर अदालत ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। अदालत ने आवेदक के इरादों के बारे में भी जानकारी मांगी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह का समय दिया है।
इस मामले में आदित्य ठाकरे ने भी कोर्ट में मध्यस्थता याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। राशिद खान ने सलियन और सुशांत की आत्महत्या के मामले में आदित्य को हिरासत में लेने और उससे पूछताछ करने के लिए याचिका दायर की थी।
8 जून 2020 को दिशा, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सोराज पंचोली, सचिन वाझे और एकता कपूर के मोबाइल लोकेशन की जांच होनी चाहिए क्योंकि उस रात ये सभी 100 मीटर के दायरे में एक साथ थे। 13 और 14 जून 2020 को सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती सभी के मोबाइल लोकेशन की जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इन दो दिनों में आसपास के क्षेत्र में आदित्य ठाकरे से संबंधित संपूर्ण सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए।
सुशांत की मौत के दौरान आदित्य और रिया चक्रवर्ती ने 44 बार फोन पर क्या बात की? ऐसी जांच आवश्यक है। याचिका में कहा गया है कि दिशा और सुशांत की मौत पर सवाल उठाने वाले सबूतों की जांच की जानी चाहिए।
भाजपा विधायक नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों की गहन जांच की मांग की है। यह मांग सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट क्लाइंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रशीद खान पठान ने याचिका में की है।
याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब कई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उन्हें आरोप लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया है।