Thursday, October 16, 2025
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धर्मांतरण केस में HC का दो टूक: अमेरिकी नागरिक पर गंभीर आरोप, तत्काल रिहाई संभव नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अमेरिकी नागरिक द्वारा दायर उस याचिका पर तुरंत विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। साथ ही, उसे पहले याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जेम्स लियोनार्ड वॉटसन, जिस पर ग्रामीणों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है, को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है। हाईकोर्ट अब उसकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड ने कहा कि वाटसन की याचिका में परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उनकी तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, ताकि रिहाई सुनिश्चित हो सके, जब तक कि वैध आधार निरंतर हिरासत को उचित न ठहराएँ। 

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पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका विचारणीय नहीं है और कहा एक बार रिमांड आदेश हो जाने के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुन सकते। बिल्कुल, एक लांछित आरोप पर। आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आपके पास ज़मानत के लिए आवेदन करने का ही एकमात्र विकल्प है। इस समय हम दुर्भावना का फैसला कैसे कर सकते हैं। वाटसन की ओर से वकील सुदीप पासबोला और ज़मान अली ने याचिका में संशोधन के लिए समय माँगा और अदालत को आश्वासन दिया कि संशोधन शीघ्र ही दायर कर दिए जाएँगे। पीठ ने अनुमति दे दी। 

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वाटसन की पत्नी ट्रेसी गैरेट वाटसन के माध्यम से दायर याचिका में उनके पति के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है। वकीलों ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम (2013), किशोर न्याय अधिनियम, और आव्रजन और विदेशी अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। वॉटसन, बी-2 व्यावसायिक वीज़ा पर, अपनी पत्नी के साथ ठाणे में रहते हैं। याचिका के अनुसार, उन्हें ठाणे के भिवंडी में ईसाई समुदाय के सदस्यों ने 3 अक्टूबर को एक प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित किया था। याचिका में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता, जो कथित तौर पर राजनीतिक हितों से प्रेरित है और भिवंडी गाँव का निवासी नहीं है, ने जबरन निजी संपत्ति में प्रवेश किया, वाटसन को बाहर निकाला और उस पर धार्मिक अनुचितता का आरोप लगाया।
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