Sunday, October 19, 2025
spot_img
Homeमनोरंजननेटफ्लिक्स सीरीज में ई-सिगरेट: रणबीर कपूर और OTT प्लेटफॉर्म पर FIR की...

नेटफ्लिक्स सीरीज में ई-सिगरेट: रणबीर कपूर और OTT प्लेटफॉर्म पर FIR की तैयारी, NHRC का सख्त आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस शिकायत के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक ओटीटी मंच पर जारी वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में एक लोकप्रिय अभिनेता को बिना किसी चेतावनी या अस्वीकरण के प्रतिबंधित ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है।

इसे भी पढ़ें: Mardaani 3 New Poster | नवरात्रि के पहले दिन ‘मर्दानी 3’ का ऐलान, रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय बनकर लौटीं!

मामले की कार्यवाही से मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस दृश्य को ‘‘खुले तौर पर दिखाया’ गया, जिसने कथित तौर पर ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देकर युवा दर्शकों को गुमराह किया या नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
मंत्रालय या ओवर-द-टॉप (ओटीटी) मंच ‘नेटफ्लिक्स’ की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

इसे भी पढ़ें: Tom Holland Injured | स्पाइडर-मैन का सुपरहीरो टॉम हॉलैंड सेट पर घायल, शूटिंग पर लगा ब्रेक

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करें और आयोग के अवलोकन के लिए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यह शिकायत मानवाधिकार कार्यकर्ता विनय जोशी ने दर्ज कराई है। आरोप है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जाने-माने अभिनेता रणबीर कपूर को बिना किसी चेतावनी या अस्वीकरण के प्रतिबंधित ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है।

एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कानूनों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं।
एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किये।

कार्यवाही में कहा गया है कि एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है।

इसके अलावा, यह घटना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 और धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 4 किसी भी रूप में ई-सिगरेट के भंडारण, उपयोग और प्रचार पर प्रतिबंध लगाती है, और धारा 7 ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों का विज्ञापन या प्रचार करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को दंडित करती है। रजिस्ट्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है ताकि “उचित कार्रवाई की जा सके और ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाई जा सके जो युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है।” 

नोटिस में मुंबई के पुलिस आयुक्त को भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माताओं और आयातकों की पहचान और संचालन की जांच शुरू करने और अभिनेता रणबीर कपूर और अन्य व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एफआईआर दर्ज करने सहित उचित कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में भी कहा गया है, जिसमें निर्माता/निर्माण कंपनी, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के उल्लंघन में विज्ञापन, चित्रण या प्रचार में शामिल हैं। 

 Visit Prabhasakshi for Latest Entertainment News in Hindi Bollywood

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments