Friday, December 19, 2025
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नोएडा पुलिस पर 14 घंटे की अवैध हिरासत और कस्टोडियल यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक महिला वकील द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा हैमहिला वकील ने आरोप लगाया है कि 13 दिसंबर की रात को नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चौदह घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा, सिर्फ इसलिए कि वे अपने मुवक्किल के प्रति वकील के रूप में अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रही थीं। याचिकाकर्ता वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों को अवरुद्ध करते हुए उनके साथ हिरासत में यौन उत्पीड़न, यातना और जबरदस्ती की। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारी की पीठ ने मामले की जांच करने पर सहमति जताई और अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की।

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वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जहां पुलिस मुवक्किलों के लिए कानूनी सलाह देने, प्रतिनिधित्व करने या वकील के रूप में अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वकीलों को अवैध रूप से हिरासत में ले लेती है। वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि राजस्थान के एक पुलिस स्टेशन में हुई हिरासत में यातना की घटना के बाद, शीर्ष अदालत ने देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों के उचित कामकाज पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है।

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यह देखते हुए कि आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं करता और याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्ट्या संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देते हुए उन्हें खारिज कर देता है, पीठ ने इस मामले में अपवाद बनाते हुए इसकी जांच करने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि इसमें गंभीर आरोप शामिल हैं। 3 दिसंबर 2025 को, लगभग रात 10:00 बजे, याचिकाकर्ता-वकील से उनके मुवक्किल ने तत्काल संपर्क किया, जिन पर एक समाचार चैनल के अधिकारी और कई अन्य सह-आरोपियों द्वारा कथित तौर पर क्रूर शारीरिक हमला किया गया था। मुवक्किल को सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई थीं, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था और सरकारी अस्पताल में उनकी चिकित्सकीय जांच की गई, जिसने कई चोटों की पुष्टि करते हुए एक चिकित्सा-कानूनी प्रमाण पत्र जारी किया।

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