Wednesday, June 4, 2025
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पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर अनिल विज में जो कहा, आप भी करेंगे तारीफ

पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे का विवाद हाल ही में और गहरा गया है। पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध से हरियाणा में पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संभावित अवमानना ​​नोटिस जारी किया जा सकता है। यह विवाद क्षेत्र में जल संसाधनों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दर्शाता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह युद्ध का समय है और युद्ध के समय हमें सभी मतभेदों को भूलकर एकजुट होना चाहिए। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और कोई भी मुद्दा उठाकर आप देश की एकता को बिगाड़ते हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। 
 

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अनिल विज ने कहा कि जब तक दिल्ली में आप की सरकार थी, उन्होंने कभी पानी नहीं रोका और अब वे दिल्ली में अपनी हार का बदला हमसे लेना चाहते हैं…पंजाब में सबकी प्यास बुझाने की परंपरा है और वे पीने का पानी बंद करना चाहते हैं। उन्हें यह मुद्दा खत्म करना चाहिए और चीजें पहले की तरह चलनी चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस देश को जितना नुकसान इंदिरा गांधी ने पहुंचाया है, उतना किसी नेता ने नहीं पहुंचाया। 1971 के युद्ध की स्थिति देखिए, हमारे पास 93 हज़ार युद्धबंदी थे और हमारी सेना ने 13-14 हज़ार एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लिया था। 
भाजपा नेता ने कहा कि उस समय अगर आप शर्त रखते कि अगर आप हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) दे दोगे तो हम आपके युद्धबंदी वापस कर देंगे, तो हमें पीओके मिल जाता। संघर्ष की वजह ही खत्म हो जाती, पीओके हमारा है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर वाले विलय पत्र में ये भी शामिल था… तो इंदिरा गांधी ने बिना किसी शर्त के सबकुछ वापस करके देश का बहुत नुकसान किया।” भाखड़ा बांध स्थल पर पंजाब पुलिस की कथित तैनाती के खिलाफ शनिवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि पंजाब हरियाणा के लिए पानी छोड़ने में बाधा डाल रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर ताजा विवाद हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया। 
 

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आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है तथा दावा किया है कि पड़ोसी राज्य मार्च तक आवंटित पानी का 103 प्रतिशत पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। अधिवक्ता रविंदर सिंह ढुल की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के अनुसार, पंजाब सरकार ने सभी संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए ‘बीबीएमबी भाखड़ा हेडवर्क्स’ और ‘लोहंद खड्ड एस्केप चैनल’ पर ‘अवैध रूप से पुलिस तैनात’ की है।
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