इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीलीभीत नगर निगम के स्थानीय कार्यालय को खाली करने के आदेश को चुनौती देने संबंधी समाजवादी पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
रिट याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही इस संबंध में दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है, इसलिए वह दो राहत का दावा नहीं कर सकता।
उच्चतम न्यायालय ने 16 जून को नगर निकाय के फैसले के खिलाफ पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया था और पीलीभीत जिला अध्यक्ष को इस मामले में नयी याचिका दायर करने से रोक दिया था।
पार्टी ने दावा किया है कि नगर निकाय ने उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही 12 नवंबर 2020 को परिसर खाली करने का आदेश दिया था।