Saturday, March 29, 2025
spot_img
Homeराष्ट्रीयप्रदर्शनों और मोर्चों के लिए आजाद मैदान का एक भाग अधिसूचित किया...

प्रदर्शनों और मोर्चों के लिए आजाद मैदान का एक भाग अधिसूचित किया जाएगा, HC के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह दक्षिण मुंबई में मोर्चा, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने के लिए आज़ाद मैदान में एक क्षेत्र को अधिसूचित करेगी। हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश के बाद इस क्षेत्र को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। हालाँकि कोर्ट ने राज्य को नियम बनाने और औपचारिक रूप से क्षेत्र को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। नरीमन प्वाइंट चर्चगेट सिटीजन्स एसोसिएशन और अन्य ने 1997 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें मंत्रालय के निकट आयोजित रैलियों और प्रदर्शनों तथा पड़ोस में मचे हंगामे पर आपत्ति जताई गई थी। 

इसे भी पढ़ें: जवाब देने के लिए कॉमेडियन की समय बढ़ाने की मांग खारिज, मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को जारी किया दूसरा समन

अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पटकी ने मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और मोर्चों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं और दो सप्ताह के भीतर राज्य 2 अप्रैल, 2025 तक अपने आधिकारिक राजपत्र में इसे अधिसूचित कर देगा। पटकी ने एक हलफनामे के साथ एक मसौदा अधिसूचना भी सौंपी, जिसके माध्यम से राज्य ने इस अधिसूचना में देरी के लिए माफ़ी मांगी। 
हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील शैलेश नायडू ने दस्तावेजों को देखने के लिए कुछ समय मांगा क्योंकि याचिकाकर्ता आज़ाद मैदान में उसी क्षेत्र से गुज़र सकते हैं जिसे अधिसूचित किया गया होगा। मैदान का उपयोग क्रिकेट अभ्यास के लिए किया जाता है, रोज़ाना होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच मेट्रो का निर्माण भी चल रहा है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments