1 अक्टूबर से, रेल मंत्रालय किसी भी ट्रेन के लिए बुकिंग खुलने के बाद पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने की अनुमति देगा। वर्तमान में, यह प्रतिबंध केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुँचे और बेईमान तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग न हो, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से, सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान, केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से आरक्षित सामान्य टिकट बुक कर सकेंगे।
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मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 15 मिनट के बाद, अधिकृत टिकट एजेंटों को ऑनलाइन आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। सर्कुलर में कहा गया है, “हालांकि, भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा।” इसमें आगे कहा गया है, “सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके दौरान भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।” अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रेल मंत्रालय ने पहले ही काउंटर से सामान्य आरक्षण बुक करने के लिए एजेंटों पर 10 मिनट का प्रतिबंध लगा दिया है।
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एक अधिकारी ने कहा, “सर्कुलर में उक्त प्रतिबंध बरकरार रखा गया है।” सर्कुलर में कहा गया है कि सीआरआईएस और आईआरसीटीसी सभी क्षेत्रीय रेलवे के साथ-साथ इस कार्यालय को सूचित करते हुए सिस्टम में आवश्यक संशोधन करेंगे।” मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “इससे पहले, हमने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें तत्काल बुकिंग के लिए 15 मिनट का प्रतिबंध लगाया गया था। उस आदेश के लाभों को ध्यान में रखते हुए, अब हमने इस सुविधा को सामान्य आरक्षण बुकिंग पर भी लागू करने का निर्णय लिया है।”