Thursday, October 16, 2025
spot_img
Homeराष्ट्रीयबिहार मतदाता सूची: सुप्रीम कोर्ट ने EC को त्रुटियां सुधारने का दिया...

बिहार मतदाता सूची: सुप्रीम कोर्ट ने EC को त्रुटियां सुधारने का दिया निर्देश, 4 नवंबर को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के बहुचर्चित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से उत्पन्न कानूनी मुद्दों पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की। कार्यवाही के दौरान, चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम हटाए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है।
 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर में गूजेगीं पटाखों की आवाज: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी

पीठ ने आगे कहा कि एक ज़िम्मेदार संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह बिहार मतदाता सूची में मुद्रण संबंधी त्रुटियों और अन्य गलतियों की जाँच करे और उन्हें दूर करे। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि आगामी चुनावों से पहले, चुनाव आयोग मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेगा। इससे पहले की सुनवाई में, अदालत ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 
 

इसे भी पढ़ें: SC ने बताया ‘संतुलित फैसला’, महुआ मोइत्रा का तंज- दिल्ली अब प्रदूषण को लेकर ‘रोना मत’!

चुनाव आयोग ने पीठ को बताया कि नए जोड़े गए ज़्यादातर नाम पहली बार मतदाता बने लोगों के हैं और जिनके नाम हटाए गए थे, उनमें से किसी ने भी अब तक कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से पता चला है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.89 करोड़ से 7.42 करोड़ हो गई। हालाँकि, अंतिम आंकड़े 1 अगस्त को जारी मसौदा सूची से 17.87 लाख मतदाताओं की वृद्धि भी दर्शाते हैं, जिसमें मृत्यु, प्रवास या दोहराव के कारण 65 लाख नाम हटाए गए थे।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments