भारत-चीन सीमा पर झड़पों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद पर “भारत विरोधी मानसिकता” रखने और लगातार दुश्मन देशों के आख्यानों के साथ जुड़ने का आरोप लगाया।
कंगना रनौत का राहुल गांधी पर पलटवार
कंगना रनौत ने सोमवार को राहुल गांधी पर पलटवार किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को भारतीय सेना पर उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि वह “हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या रक्षा बल”। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस यात्रा में उन्होंने कहा था कि 16 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर चीनी सेना ने भारतीय सेना को “पीटा” था। रनौत ने कहा, “इसलिए, यह सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है; उन्होंने उनकी खिंचाई की। भविष्य में, दूसरों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे भारत के सम्मान, अखंडता और मनोबल को ठेस न पहुँचाएँ।”
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कंगना का यह तीखा हमला सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना और चीनी आक्रमण पर दिए गए विवादास्पद बयानों पर सवाल उठाने के एक दिन बाद आया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उनके इस दावे की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त की कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और कहा कि इस तरह की टिप्पणी एक “सच्चे भारतीय” के लिए अनुचित है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस दत्ता ने कहा, “आपको कैसे पता चला कि 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय सामग्री क्या है? अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो आप सीमा पार संघर्ष के दौरान ऐसा नहीं कहेंगे। क्या आप यह सब कह सकते हैं?”
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राहुल गांधी ने क्या कहा?
दिसंबर 2022 में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने “2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है”, “20 भारतीय सैनिकों को मार डाला” और “अरुणाचल प्रदेश में हमारे (भारतीय) जवानों की पिटाई की है।” कांग्रेस नेता की टिप्पणियों के बाद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी और सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियाँ भी कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई
29 मई को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मानहानि की शिकायत और समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बारे में गांधी ने दावा किया था कि यह दुर्भावना से प्रेरित और बेईमान इरादे से दायर किया गया था। कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की टिप्पणियों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, “यदि आप एक सच्चे भारतीय होते, तो आप यह सब नहीं कहते।”