Tuesday, December 23, 2025
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‘भेदभाव के आधार पर कोई कानून पास नहीं किया जाना चाहिए…’, मनरेगा के नाम बदलने पर लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे वीबी-जी राम जी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को कमजोर करेगा और इसके तहत दिए जाने वाले 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान को नकार देगा। लोकसभा में बहस के दौरान वायनाड की सांसद ने कहा कि पर्याप्त परामर्श या चर्चा के बिना किसी भी विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और आरोप लगाया कि यह विधेयक निजी जुनून या पक्षपात के कारण जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है।
 

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प्रियंका गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सदन से उचित परामर्श या किसी भी चर्चा के बिना इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “हालांकि महात्मा गांधी से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, फिर भी वे मेरे परिवार के समान थे। यही पूरे देश की भावना है। इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। किसी भी कानून को केवल व्यक्तिगत जुनून या पूर्वाग्रह के कारण जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए।”
कांग्रेस नेता ने ग्रामीण श्रमिकों पर प्रस्तावित कानून के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नया विधेयक एमजीएनआरईजीए के तहत गारंटीकृत आय के अधिकार को कमजोर करेगा। उन्होंने मौजूदा योजना के तहत मजदूरी भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों को भी उजागर किया। उन्होंने आगे कहा कि नाम बदलने की यह बात मुझे समझ नहीं आती। यह नया विधेयक कम से कम 100 दिनों के लिए आय के अधिकार को कमजोर कर देगा। आप जहां भी जाएं, एमजीएनआरईजीए कर्मचारी आपको बताएंगे कि उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिली है। 
 

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इससे पहले आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे जी राम जी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, को पेश करने की अनुमति मांगी। इस विधेयक का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।
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