Thursday, October 16, 2025
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महाराष्ट्र ने बांध के ‘बैकवाटर’ के पास के परिसरों में शराब पर प्रतिबंध हटाया

महाराष्ट्र सरकार ने अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल पुरानी अपनी नीति में संशोधन करके बांध के ‘बैकवाटर’ के पास परिसरों में शराब परोसने और उसके सेवन की अनुमति दे दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक शासकीय आदेश (जीआर) जारी किया है।
‘बैकवाटर’ ऐसा शांत, ठहरा हुआ या धीमी गति से बहने वाला जल निकाय होता है जो किसी जलाशय के किनारे पर बनता है और जहां धारा या ज्वार के कारण पानी रुक जाता है या पीछे की ओर बहता है।

महाराष्ट्र में 3,255 सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनमें 138 बड़ी, 255 मध्यम और 2,862 छोटी परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से कई परियोजनाएं पहाड़ी और दर्शनीय क्षेत्रों में स्थित हैं जिनके पास कई विश्राम गृह, बंगले और कर्मचारी आवास स्थित हैं।

अधिकारी ने कहा कि श्रम बल और रखरखाव की कमी के कारण इनमें से अधिकतर संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं हो पाता।
इन संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने 17 जून, 2019 को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) या निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल के तहत जलाशयों के पास भूमि और परिसर के विकास की अनुमति दी थी।

हालांकि शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 2019 के शासकीय आदेश में एक प्रावधान के तहत उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

अधिकारी ने कहा, ‘‘आठ अक्टूबर को जारी नए शासकीय आदेश में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है और ऐसे परिसरों में शराब परोसने और सेवन की अनुमति दी गई है। पट्टे की अवधि जो पहले 10 या 30 साल तक सीमित थी अब 49 साल तक बढ़ाई जा सकती है।’’
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बांध क्षेत्रों के आसपास अनधिकृत दुकानों और झुग्गियों के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना है।

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