लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर मंगलवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा उनके मुवक्किल से जिरह पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई 24 फरवरी को तय की है, जब गवाह से जिरह की जाएगी।
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यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बारे में गांधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर है, जिसके बाद स्थानीय भाजपा नेता मिश्रा को शिकायत दर्ज करनी पड़ी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के रहने वाले मिश्रा ने 2018 में मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि गांधी ने 2018 में एक अशोभनीय टिप्पणी की थी जिससे उन्हें ठेस पहुंची थी।
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पिछले पांच वर्षों में, मामले में कई कार्यवाही हुईं, लेकिन गांधी कथित तौर पर अदालत में पेश होने में विफल रहे। दिसंबर 2023 में, एक वारंट के बाद, गांधी अदालत में पेश हुए। फरवरी 2024 में, कांग्रेस नेता ने समन का पालन किया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी। इसके बाद, अदालत ने उन्हें अपना बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, जो अंततः 26 जुलाई, 2024 को पूरा हुआ, हालांकि कई बार स्थगन के बाद। गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि मामला उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था लेकिन अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया।