दिसंबर वित्तीय बदलाव: दिसंबर का महीना आने वाला है और साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ यह कई आर्थिक और वित्तीय कार्यों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। इसके बाद एडवांस टैक्स के भुगतान की आखिरी तारीख के साथ-साथ मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख भी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो देरी से टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। वहीं, कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड चार्ज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।
आरबीआई की ऋण नीति 6 दिसंबर को आएगी
सभी की निगाहें 6 दिसंबर को आने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर टिकी हैं। क्या आरबीआई इस बार दरों में कटौती करने वाला है या इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखेगा। अगर आरबीआई अपनी एमपीसी समीक्षा में लगातार 10वीं बार दरों में बदलाव नहीं करता है, तो वित्तीय मोर्चे पर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वैसे, आरबीआई ने नीति में अपने रुख को तटस्थ से बदलकर समायोजन वापस ले लिया है, जो मई 2022 से अपरिवर्तित था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर मुद्रास्फीति की दरें नियंत्रण में रहती हैं, तो आरबीआई नीतिगत दरों में कटौती का फैसला ले सकता है। अगर आरबीआई 6 दिसंबर को अपने रुख में बदलाव नहीं करता है और दरों में बदलाव नहीं करता है, तो आपके होम लोन की ब्याज दरों और ईएमआई में कोई सुधार नहीं होगा। इसके बाद लोन लेने वालों को अपनी वित्तीय प्लानिंग में स्थिरता मिलेगी।
आधार में मुफ्त अपडेट की अंतिम तिथि 14 दिसंबर
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार को मुफ्त अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तय की है। इसके तहत आप अपने आधार में नाम, पता और जन्मतिथि में कोई भी बदलाव बिना किसी शुल्क के करवा सकते हैं, बशर्ते यह ऑनलाइन ही किया जाना हो। UIDAI ने 10 साल में आधार अपडेट करवाने की सिफारिश की है ताकि आपके आधार में मौजूद जानकारी अपडेट रह सके। अगर आप 14 दिसंबर के बाद यह अपडेट करवाते हैं तो आपको प्रति अनुरोध 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
तीसरी अग्रिम कर किस्त की अंतिम तिथि – 15 दिसंबर
अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपको जमा पर ब्याज, किराये की आय, पूंजीगत लाभ या किसी अन्य स्रोत से भी आय होती है, तो आपको अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 208 के तहत, अगर एक वित्तीय वर्ष में टीडीएस और टीसीएस काटने के बाद कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है, तो अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। करदाताओं को अपनी अनुमानित कर देयता का भुगतान चार किस्तों में करना होता है और इसका 75 प्रतिशत 15 दिसंबर तक चुकाना आवश्यक है। देरी से दाखिल करने या भुगतान न किए गए कर पर धारा 234 सी के तहत 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एसोसिएट शुल्क में बदलाव होगा – 20 दिसंबर
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के एसोसिएट चार्ज में संशोधन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है और इसके तहत ग्राहकों को नई रिडेम्पशन फीस, क्रेडिट कार्ड ब्याज दरें और कई अन्य ट्रांजैक्शन पर बदले हुए चार्ज देने होंगे। एक्सिस बैंक ने EDGE रिवॉर्ड्स और माइल्स का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए फीस में बदलाव किया है और हर कैश रिडेम्पशन पर 199 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। वहीं, अगर पॉइंट्स को माइलेज प्रोग्राम में बदला जाता है तो भी 199 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।
यह शुल्क चुनिंदा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा, जिसमें एटलस, सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट, सैमसंग एक्सिस बैंक, मैग्नस (बरगंडी वेरिएंट सहित) और रिजर्व क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। सिटी-प्रोटेक्टेड कार्ड जैसे कि एक्सिस बैंक ओलंपस और होराइजन पर इसका कोई असर नहीं होगा।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने कुछ क्रेडिट कार्डों पर लगने वाले शुल्क में बदलाव कर रहा है और ये भी दिसंबर में लागू होने जा रहे हैं।
विलम्बित कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि – 31 दिसंबर
अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आप 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित या संशोधित कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वैसे तो आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन आप 5000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना संशोधित विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माना 1000 रुपये है।
टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ अगर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुछ बचा है तो बकाया टैक्स भी चुकाना होगा, उस पर ब्याज भी देना होगा। अगर आप इस डेडलाइन से भी चूक जाते हैं तो आयकर आयुक्त को देरी से रिटर्न दाखिल करने का सही और तार्किक कारण बताते हुए एक आवेदन देना होगा।