Thursday, December 18, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने SSC शिक्षक भर्ती की समय सीमा 8 महीने बढ़ाई, बंगाल के शिक्षा मंत्री दिशा-निर्देश का जिक्र कर अपनी पीठ थपथपाई

देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य को शिक्षकों की भर्ती के लिए अतिरिक्त समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी शिक्षकों की भर्ती की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप, ‘पात्र’ शिक्षकों को 31 अगस्त तक उनका वेतन मिलेगा। शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु राज्य के पक्ष में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खुश हैं। फैसले के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं कक्षा के शिक्षकों की भर्ती के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया है, जो हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सही मार्गदर्शन में विश्वास का एक शानदार उदाहरण है। इस अवधि के दौरान, पूर्व शिक्षक पहले की तरह काम करना जारी रख सकेंगेन्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के इस आदेश से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिएतब तक, ‘योग्य’ शिक्षक स्कूलों में पढ़ा सकेंगे और उन्हें वेतन भी मिलता रहेगा। हालांकि, राज्य सरकार, एसएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने समय सीमा बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। उस याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की। वकील कल्याण बनर्जी ने कहा राज्य, एसएससी और बोर्ड स्तर पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। हमने भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। हम 11वीं और 12वीं कक्षा के चयन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम 7 जनवरी को प्रकाशित करेंगे। काउंसलिंग 15 जनवरी से शुरू होगी। 9वीं और 10वीं कक्षा की चयन प्रक्रिया मार्च के मध्य में समाप्त होगी। इसके बाद काउंसलिंग होगी।

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इसलिए, समय सीमा को अगस्त के अंत तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। कल्याण ने आगे कहा कि उस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक इससे प्रभावित नहीं हैं, वे अगले अगस्त तक काम कर सकेंगे।

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