Wednesday, February 5, 2025
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सेक्सुअल असॉल्ट केस के पीड़ितों के नाम न करें सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में जीवित बचे लोगों के नामों का खुलासा करना अनुचित है, भले ही शिकायतकर्ताओं ने इसके लिए सहमति दी हो। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया जा सकता है, मान लीजिए कि पीड़िता कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है? क्या मैं नाम बता सकता हूँ? यह उचित नहीं है। आप सामान्य बयान दे सकते हैं। 

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सार्वजनिक टिप्पणीकार राहुल ईश्वर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने यह टिप्पणी की। एक अभिनेत्री द्वारा उसके कपड़ों की पसंद के बारे में टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की चेतावनी के बाद ईश्वर ने पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। ईश्वर ने अपनी जमानत याचिका में शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख किया था, जिसके कारण अदालत ने कार्रवाई की आलोचना की। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस को औपचारिक नोटिस जारी करने के बाद ही ईश्वर को पूछताछ के लिए बुलाने का निर्देश दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री की शिकायत के संबंध में ईश्वर के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अदालत को सौंपी गई एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेत्री ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और प्रारंभिक जांच चल रही थी।

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अदालत ने ईश्वर को केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक चैंपियन बनने की सलाह दी। यह टिप्पणी ईश्वर की इस दलील के जवाब में की गई थी कि वह मौजूदा महिला आयोग के समान एक पुरुष आयोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ईश्वर हाल ही में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर दिखाई दिए थे, जिसमें व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की गिरफ्तारी से संबंधित चर्चा भी शामिल थी।
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