Sunday, October 19, 2025
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सेलेब्रिटी अधिकारों पर बड़ा फैसला! Aishwarya Rai के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की हाईकोर्ट ने की रक्षा, नाम-छवि का अब नहीं होगा दुरुपयोग

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके व्यक्तित्व अधिकारों पर संरक्षण प्रदान करते हुए कहा है कि उनके नाम, छवि, आवाज़ या अन्य विशेषताओं का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग उनके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कई संस्थाओं को अभिनेत्री की व्यक्तिगत विशेषताओं, जिनमें उनकी तस्वीर और पहचान चिह्न शामिल हैं, का उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग से न केवल वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचती है।

 

उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

आदेश में कहा गया है, “वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन, न केवल वादी द्वारा किसी उत्पाद या सेवा के समर्थन या प्रायोजन के बारे में जनता के बीच भ्रम पैदा करेगा, बल्कि वादी की प्रतिष्ठा और साख को भी कम करेगा।”
 

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अदालत ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं और कई कंपनियों की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं। न्यायमूर्ति करिया ने कहा, “उन्होंने इतनी अच्छी साख और प्रतिष्ठा अर्जित की है कि जनता उनके द्वारा समर्थित ब्रांडों पर भरोसा करती है।”
यह फैसला विज्ञापनों, व्यापारिक वस्तुओं और डिजिटल मीडिया सहित, मशहूर हस्तियों की पहचान के अनधिकृत शोषण के खिलाफ सुरक्षा को मज़बूत करता है और इस बात पर ज़ोर देता है कि व्यक्तित्व के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार से निकटता से जुड़े हैं।
 

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व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं?

सिरिल अमरचंद मंगलदास, टीएमटी के डिजिटल+ के पार्टनर और सह-प्रमुख मिहिर राले के अनुसार, “भारतीय न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों को लगातार मान्यता दी है, जिन्हें सामान्य कानूनी अपकृत्यों, जैसे कि पासिंग ऑफ और सद्भावना के दुरुपयोग, के माध्यम से लागू किया जाता है।”
राले ने आगे बताया, “व्यक्तियों को सामान्य रूप से प्राप्त निजता के अधिकार की जड़ें प्रसिद्ध न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी मामले में अनुच्छेद 21 में भी मिलती हैं, जिसके आधार पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 लागू हुआ। एआई और डीपफेक के युग में यह अधिकार और भी अधिक प्रासंगिक हो सकता है। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरिजीत सिंह आदि जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हालिया मामलों में भी अदालत द्वारा प्रदत्त इसी तरह की सुरक्षा देखी जा चुकी है।” 
 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता निपुण सक्सेना ने कहा कि ये अधिकार कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत अभिनेताओं को अपनी आवाज़, छवि, शरीर और चेहरे पर मालिकाना हक और स्वामित्व का दावा किया जाता है। सक्सेना ने कहा, “सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि मशहूर हस्तियों को कानूनी तौर पर इस बात पर नियंत्रण है कि उनके नाम, छवि और पहचान का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वे किसी भी अनधिकृत व्यावसायिक शोषण के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।” 
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