सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के जुर्म में 25 वर्षीय युवक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी रौतम कुमार (25) को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने उसपर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता को मुआवज़ा के तौर पर दिए जाएं।
यह मामला विंढमगंज थाने में करीब डेढ़ साल पहले दर्ज किया गया था।
पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी 16 साल बेटी का चार लोगों ने अपहरण कर लिया और नौ दिसंबर, 2023 को जोरुखाड़ गांव निवासी रौतम कुमार ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि कुमार पिछले चार सालों से उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा था और वह पांच महीने की गर्भवती थी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुमार ने गर्भपात न कराने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
पुलिस नेसंबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
पीड़ित लड़की वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसने एक बच्चे को पिछले साल जन्म दिया था।