Sunday, August 3, 2025
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स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने पैराग्लाइडर, ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से संबंधित सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर दो अगस्त से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।

आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड वायुयान, क्वाडकॉप्टर जैसे हवाई उपकरणों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि ऐसे हवाई उपकरण 15 अगस्त के आसपास की अवधि के दौरान दिल्ली में जन सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में सिंह का यह पहला आदेश है।

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