मुंबई – बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया द्वारा दायर याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी 1.4 बिलियन डॉलर (11,600 करोड़ रुपये) के कर नोटिस को चुनौती दी गई है।
भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने फॉक्सवैगन इंडिया पर सी.के.डी. इकाइयों के बजाय अलग-अलग भागों के रूप में फॉक्सवैगन, स्कोडा और ऑडी कारों का आयात करके कर चोरी करने का आरोप लगाया था। सी.के.डी. इकाई के हिस्से के रूप में, उच्च उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। सी.के.डी. इकाइयों पर 30 से 35 प्रतिशत शुल्क लगता है, लेकिन वोक्सवैगन ने अलग-अलग शिपमेंट में विभिन्न भागों के आयात की घोषणा करके केवल 5 से 15 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया।
पिछले महीने ऑटोमोबाइल कंपनी ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सितंबर 2024 में प्राधिकरण द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। कंपनी के वकील कोलाबावाला और न्या. फिरदौस पूनीवाला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई 17 फरवरी के लिए निर्धारित की है।
जुलाई 2018 में, वोक्सवैगन समूह ने भारत 2.0 परियोजना के हिस्से के रूप में एक बिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की।