Monday, July 21, 2025
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19 साल बाद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के 11 आरोपी बरी, त्रासदी में जीवित बचे शख्स ने इसे न्याय की हत्या करार दिया

मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के लगभग दो दशक बाद, 2006 की त्रासदी में जीवित बचे चिराग चौहान ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की हत्या कर दी गई। अब 40 वर्षीय चिराग चौहान 21 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र थे, जब 11 जुलाई 2006 को खार और सांताक्रूज़ स्टेशनों के बीच बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और वे व्हीलचेयर पर आ गए। आज, वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और विस्फोट पीड़ितों की आवाज़ बनते हैं। फैसले के कुछ घंटे बाद, चौहान ने सोशल मीडिया पर बरी होने पर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा, आज सभी के लिए बहुत दुखद दिन है! न्याय की हत्या हो गई!! हज़ारों परिवारों को हुई अपूरणीय क्षति और पीड़ा के लिए किसी को सज़ा नहीं मिली।

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देश का कानून आज नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हमले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में होते तो न्याय संभव हो सकता था। चौहान ने अपने तीखे शब्दों वाले पोस्ट में कहा, “काश उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होते, तो हमें हालिया आतंकी हमले की तरह न्याय मिल सकता था। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और सभी अपराधियों को करारा जवाब दिया!” उन्होंने मई में हुए सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हवाला दिया। चौहान, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में धमाकों की 19वीं बरसी पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया था, ने हमले के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने के बारे में बताया। मैंने धमाकों के ठीक तीन साल बाद, 2009 में सीए फाइनल पास किया। शुरुआत में मैं बस कुछ घंटे ही बैठ पाता था, लेकिन फिजियोथेरेपी के बाद मैं 8 घंटे, फिर 12 घंटे और अब 16 घंटे बैठ पाता हूँ।

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 बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने एक कठोर फैसला सुनाते हुए, उन सभी 12 लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें पहले इन सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था। इन धमाकों में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में “पूरी तरह विफल” रहा है, और यह “विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।
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