भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि भारतीय बैंकों ने 6,200 करोड़ रुपये से कई गुना अधिक कर्ज वसूल लिया है।
इस संदर्भ में माल्या ने स्वयं , यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) तथा अन्य देनदारों से वसूली गई राशि का विवरण दर्शाने वाला लेखा विवरण मांगा है ।
भगोड़े व्यवसायी ने यह आवेदन 3 फरवरी को दायर किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज इस याचिका के संबंध में बैंकों को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति आर देवदास ने बैंकों को 13 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है।
माल्या की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने दलील दी कि हालांकि ऋण वसूल हो गया है, लेकिन माल्या के खिलाफ अतिरिक्त वसूली जारी है।
पूवैया ने अदालत को बताया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने किंगफिशर एयरलाइंस को प्राथमिक देनदार और यूबीएचएल को गारंटर के रूप में 6,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।
उन्होंने आगे कहा कि 2017 से अब तक कई बार 6,200 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। वसूली अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि 10,200 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं । वित्त मंत्री ने संसद में यह भी कहा कि 14,000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं।
एसबीआई ने आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में एक भगोड़े व्यवसायी को आरोपी बनाया है। मामले का सामना करने के लिए माल्या को भारत वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है।