Saturday, July 12, 2025
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न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी Hitesh Mehta को कोर्ट ने 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में आगे की जांच के लिए मुंबई की एक अदालत ने 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मेहता और मामले के एक अन्य आरोपी धर्मेश पौन को यहां अवकाशकालीन अदालत में पेश किया।
पुलिस के अनुसार, बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि घोष ने शुक्रवार को बैंक के धन के कथित गबन के संबंध में मेहता और अन्य के खिलाफ मध्य मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार तड़के मामला दर्ज किया और जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई।
 

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेहता और उनके सहयोगियों ने साजिश रची और बैंक की प्रभादेवी और गोरेगांव शाखाओं की तिजोरियों से 122 करोड़ रुपये का गबन किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 316 (5) (सरकारी कर्मचारियों, बैंकरों और भरोसेमंद पदों पर बैठे अन्य व्यक्तियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सहकारी बैंक के बोर्ड को एक साल के लिए भंग कर दिया और इसके मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया। एक दिन पहले, इसने बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से उत्पन्न चिंताओं का हवाला देते हुए जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने सहित ऋणदाता पर कई प्रतिबंध लगाए।
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