अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह जन्म से नागरिकता पर पाबंदियों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दे, जबकि मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवायी जारी है।
बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में दायर आपात आवेदनों में, प्रशासन ने न्यायाधीशों से मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के जिला न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों को सीमित करने का अनुरोध किया।
जिला न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के तुरंत बाद हस्ताक्षरित आदेश पर रोक लगा दी थी।
तीन संघीय अपील अदालतों ने प्रशासन की अर्जियों को खारिज कर दिया है।
यह आदेश 19 फरवरी के बाद पैदा हुए उन लोगों को नागरिकता देने से इनकार करेगा जिनके माता-पिता अवैध रूप से देश में हैं। यह अमेरिकी एजेंसियों को ऐसे बच्चों के लिए नागरिकता को मान्यता देने वाले किसी भी दस्तावेज को जारी करने या किसी भी प्रांत के इससे संबंधित दस्तावेज को स्वीकार करने से भी रोकता है।