भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक अहम और महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। अगर भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें नए नियमों को जानना जरुरी है। अमेरिका में वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नई व सख्त चेतावनी जारी की गई है।
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास और दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास दोनों ने हाल ही में स्पष्ट किया है। अमेरिकी दूतावास की यह चेतावनी दूतावास के आधिकारिक अकाउंट यूएस एम्बेसी इंडिया से एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट कर जारी हुई है। इस महीने में अब तक भारत में अमेरिकी दूतावास द्वारा अवैध आव्रजन के बारे में किया गया यह तीसरा ट्विटर पोस्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन विशेष और लगातार चेतावनी संदेशों के पीछे क्या कारण है।
डोनाल्ड ट्रम्प सरकार के तहत एक नए नीतिगत परिवर्तन के तहत, अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर न केवल निर्वासन हो सकता है, बल्कि वीजा रद्द होने और अन्य कई परेशानियां भी हो सकती हैं।
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास की चेतावनियां
अमेरिकी दूतावास की नवीनतम चेतावनी इस प्रकार है कि यदि आप अपनी अधिकृत अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं, तो आपको निर्वासित किया जा सकता है। भविष्य में अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के एक अन्य संबंधित पोस्ट में कहा गया था, “अमेरिकी सरकार ने धोखाधड़ी से निपटने और अवैध आव्रजन को समाप्त करने के लिए एक समन्वित अंतर-एजेंसी प्रयास शुरू किया है। वीज़ा धोखाधड़ी के दोषी पाए जाने वालों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नई वीज़ा प्रतिबंध नीतियां उन व्यक्तियों और विदेशी सरकारों पर लागू होती हैं जो अवैध आव्रजन को बढ़ावा देते हैं।”
इसका सीधा संबंध अमेरिका जाने वाले भारतीयों से नहीं है, लेकिन अवैध आव्रजन पर एक अन्य पोस्ट मई के आरंभ में दूतावास द्वारा साझा की गई थी। “संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रवासन और पारगमन देशों के साथ साझेदारी में घरेलू और विदेशी सीमा खतरों को कम करने के लिए काम कर रहा है।” पोस्ट में कहा गया है, “हम निर्वासित लोगों की वापसी में सहायता करके अवैध आव्रजन को रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपने साझेदारों को भी धन्यवाद देते हैं।”
स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी है इनके लिए
ये चेतावनी या सलाह उन भारतीय नागरिकों के लिए लागू की गई है जो वर्क वीजा, छात्र वीजा, पर्यटक वीजा पर अमेरिका की यात्रा कर रहे है। इन सभी वीज़ा की अपनी अधिकृत प्रवास अवधि होती है। इस परामर्श का उद्देश्य विभिन्न गैर-आप्रवासी वीज़ा पर अमेरिका आने वाले यात्रियों को यह याद दिलाना है कि वे आव्रजन अधिकारियों द्वारा अमेरिका में प्रवेश के समय दी गई वैधता अवधि का कड़ाई से पालन करें। अमेरिकी दूतावास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि थोड़े समय के लिए भी अधिक समय तक रुकने के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
याद रखें, आपके वीज़ा पर दर्शाई गई वीज़ा समाप्ति तिथि यह नहीं दर्शाती कि आप कितने समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रह सकते हैं। दस साल के अमेरिकी वीज़ा का मतलब यह नहीं है कि आप दस साल तक अमेरिका में रह सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश और अधिकृत प्रवास की अवधि, प्रत्येक बार यात्रा के समय, प्रवेश बंदरगाह पर सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है।