प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपये कमाए हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संघीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त नहीं कर ली।
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नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लूटा है तो लौटाना है…आज, इस बात के सभी सबूत हैं कि कैसे 5000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का लाभकारी हित सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिया गया। ईडी ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध से प्राप्त धन को अर्जित करके धन शोधन किया, बल्कि उस धन को अपने पास भी रखा। ईडी ने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हुआ है।
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इस बीच, न्यायाधीश ने संघीय एजेंसी को शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को एक प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू करने के बाद हाल ही में अपना आरोपपत्र दाखिल किया। पहली शिकायत 2012 में दर्ज की गई थी। हालांकि, ईडी ने 2014 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले की जांच शुरू की। यह तब हुआ जब एक ट्रायल कोर्ट ने 2012 में स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर अनियमितताओं की आयकर जांच का संज्ञान लिया।