Saturday, July 12, 2025
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26/11 Mumbai Attack के आरोपी को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पिछले महीने उसकी न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब दिया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। इस बीच, उसके वकील द्वारा उसकी सेहत को लेकर चिंता जताए जाने के बाद, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल से राणा की स्वास्थ्य स्थिति पर 9 जून तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। 

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तहव्वुर राणा के बारे में सब कुछ जानें
26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी और अमेरिकी नागरिक राणा को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था। 26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बाद, एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमले किए और उत्पात मचाया। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।

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दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की अनुमति दी
एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से फ़ोन पर बात करने की अनुमति दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा को केवल एक बार यह छूट दी। न्यायाधीश ने कहा कि यह बातचीत जेल नियमावली के अनुसार और तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में होगी।
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