सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तीखे सवाल उठाए और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह चल रहे अभियान के तहत मतदाता गणना के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के रूप में शामिल करने पर विचार करे। अदालत एसआईआर के समय और तरीके को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है, जिसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव से कुछ महीने पहले संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि यह कदम “लोकतंत्र और वोट देने की शक्ति की जड़ पर हमला करता है। न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव के इतने करीब मतदाता सूची में संशोधन के संभावित प्रभावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जांच करनी है, तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी; इसमें थोड़ी देर हो गई है। हालाँकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं – जिनमें विपक्षी नेता और नागरिक समाज समूह शामिल हैं – की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास इस तरह का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करना चुनाव आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है और इस बात पर ज़ोर दिया कि बिहार में पिछली बार ऐसा 2003 में किया गया था।
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सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं को जोड़कर और अपात्र मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखना आवश्यक है। आयोग ने दोहराया कि आधार नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं है, और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील द्विवेदी ने सवाल किया, “अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, तो फिर किसके पास है?